धारा 138 NI एक्ट : शिकायत में देरी माफ की जा सकती है अगर शिकायतकर्ता इसके पर्याप्त कारण दे : सुप्रीम कोर्ट
धारा 138 NI एक्ट : शिकायत में देरी माफ की जा सकती है अगर शिकायतकर्ता इसके पर्याप्त कारण दे : सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत पर अदालत द्वारा निर्धारित अवधि के बाद भी संज्ञान लिया जा सकता है, यदि शिकायतकर्ता अदालत को इस बात को लेकर संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसे समय में शिकायत ना करने का पर्याप्त कारण है। पटना HC के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर आया फैसला न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक अपील पर यह फैसला दिया जिसमें चेक बाउंस शिकायत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए एक समन को खारिज कर दिया गया था। क्या है यह पूरा मामला? बिहार के बीरेंद्र प्रसाद साह बनाम बिहार राज्य मामले में चेक के अनादर के बाद शिकायतकर्ता ने 31.12.2015 को एक कानूनी नोटिस जारी किया। जब आरोपी जवाब देने में विफल रहा तो शिकायतकर्ता द्वारा 26.02.2016 को एक और नोटिस जारी किया गया। इस दौरान आरोपी ने अपने दायित्व से इनकार करते हुए दूसरे नोटिस का जवाब दिया। ये शिकाय...